यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार अब यूनिटेक का टेकओवर नहीं कर पाएगी. लेकिन इस फैसले से यूनिटेक के करीब 40,000 खरीदारों को झटका लगा है.
केंद्र को रियलिटी फर्म यूनिटेक लिमिटेड का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की इजाजत देने वाले एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए सरकार को एनसीएलटी से संपर्क नहीं करना चाहिए था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको एनसीएलटी में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए थी.
यूनिटेक ने दायर की थी याचिका
यूनिटेक ने कंपनी पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कंपनी ने एनसीएलटी के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट सरकार को सौंप दिया गया था. एनसीएलटी ने 8 दिसंबर के आदेश में यूनिटेक के 10 डायरेक्टरों को निलंबित करते हुए सरकार को अपने निदेशक नियुक्त करने की अनुमति दे दी थी.
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