भारत में कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) से अब तक करीब साढ़े चार लाख लोगों की मौत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को कहा है कि कोविड से मरने वालों के परिवारों को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा.
मुआवजे के वितरण के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) या जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा.
ये मुआवजा किसे दिया जाएगा? कितने दिन में मिलेगा? कैसे मिलेगा? जानिए सब कुछ.
कोविड से मौत पर कितना मुआवजा मिलेगा?
केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे के लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
सरकार ने कहा है कि उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा, जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे.
क्या सुसाइड भी कोविड डेथ में शामिल?
कोर्ट ने 23 सितंबर को कोर्ट में कहा कि अगर किसी शख्स की कोविड से संक्रमित होने के 30 दिनों के अंदर सुसाइड से मौत हो जाती है, इसे भी कोविड डेथ माना जाएगा और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के तहत मुआवजा मिलेगा.
कितने दिन में मिलेगा मुआवजा?
सरकार ने कहा है कि सभी दावों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, और आधार से जुड़े डायरेक्टर बेनेफिट ट्रांसफर से वितरित किया जाना चाहिए.
किन मामलों में जारी होंगे कोविड डेथ सर्टिफिकेट?
सरकार की तरफ से कोविड डेथ सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाएगा, जब मृतक इन तरीकों से कोविड पॉजिटिव पाया गया हो:
आरटी-पीसीआर टेस्ट या रैपिड-एंटीजन टेस्ट
मोलेक्यूलर टेस्ट
अस्पतालों में जांच के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से निर्धारित हो
इलाज करने वाले चिकित्सक के इन-पेसेंट फैसिलिटी में
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