ADVERTISEMENTREMOVE AD

अस्पताल में भर्ती होने के लिए COVID +ve रिपोर्ट जरूरी नहीं: केंद्र

केंद्र ने कहा- अस्पताल में मरीजों को भर्ती जरूरत के आधार पर ही किया जाए

story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

केंद्र सरकार ने COVID-19 केंद्रों पर मरीजों को भर्ती कराने के लिए राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है. अब किसी कोरोना हेल्थ फैसिलिटी में मरीज को भर्ती कराने के लिए उसके पास COVID-19 पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट का होना अनिवार्य नहीं होगा.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी केंद्र के निर्देश के मुताबिक, COVID मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों समेत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों को इन नियमों का पालन करना होगा:

0
  • COVID केंद्र में मरीज को भर्ती कराने के लिए अब उसके पास COVID-19 पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट का होना अनिवार्य नहीं होगा. किसी भी संदिग्ध मरीज को CCC, DCHC या DHC के संदिग्ध वॉर्ड में भर्ती कराया जा सकता है.
  • किसी भी मरीज को किसी भी स्थिति में सेवाएं देने से इनकार नहीं किया जाएगा. इसमें ऑक्सीजन या जरूरी दवाएं आदि शामिल हैं, भले ही मरीज एक अलग शहर से संबंधित हो.
  • किसी भी मरीज को इस आधार पर भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाएगा कि वह एक वैध पहचान पत्र को पेश नहीं कर पाया, जो उस शहर से संबंधित न हो जहां अस्पताल स्थित है.
  • अस्पताल में मरीजों को भर्ती जरूरत के आधार पर किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि बेड उन लोगों के पास न हों, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है.
ADVERTISEMENTREMOVE AD

बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की राष्ट्रीय नीति बनाए. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भी मरीज को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र न होने के आधार पर कोई भी राज्य अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवा मुहैया कराने से इनकार नहीं कर सकता है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×