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कोरोना पर इलाहाबाद HC-सबको वैक्सीन,नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार

कोर्ट ने आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में सतर्कता को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं

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राज्य
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कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैल रहा है. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने कहा है कि 'सरकार सभी के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे'. इसके अलावा कोर्ट ने आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में सतर्कता को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं. कोरोना संक्रमण को लेकर दायर की गई याचिका पर कोर्ट 8 अप्रैल 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगा.

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बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश-

  • पंचायत चुनावों में नॉमिनेशन, प्रचार में भीड़ न हो, कोरोना गाइडलाइन का पालन हो.

  • किसी भी स्थान पर पर इकट्ठी भीड़ को तितर-बितर किया जाये.

  • 100% लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य हो, पुलिस और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे.

  • सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए जाएं कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो.

  • देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने और नाइट कर्फ्यू पर विचार करने का निर्देश दिया.

  • 45 साल से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों को उनके घरों पर ही वैक्सीनशन कराने पर सरकार विचार करे.

  • हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच कराने का आदेश दिया है.

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योगी सरकार की अब तक कोरोना गाइडलाइंस

बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी करने के लिए की तरफ से कई नई गाइडलाइंस जारी की थीं-

  • राज्य में किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक समय में 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं हो सकते.

  • पंचायत चुनाव में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक सभा में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगा. अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई होगी.

  • किसी बंद जगह, हॉल या कमरे में क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम 100 लोगों को मंजूरी होगी. फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की अनिवार्यता होगी.

  • किसी खुले स्थान, मैदान में क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम 200 लोगों को मंजूरी होगी. फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की अनिवार्यता होगी.

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