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ऑक्सीजन को लेकर अवमानना केस क्यों न चलाया जाए- केंद्र से दिल्ली HC

दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार

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दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वो लिखित में इस बात का जवाब दे कि उन पर कोर्ट की अवमानना का केस क्यों नहीं चलाया जाए? क्योंकि केंद्र ने दिल्ली को आदेश के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की. बता दें कि हाईकोर्ट लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली के कई अस्पतालों ने हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को लेकर गुहार लगाई है.

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दिल्ली को हो जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई- कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर मंगलवार 4 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया. हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने को कहा था और 1 मई को हमने भी यही आदेश दिया था. लेकिन इसका पालन नहीं किया गया. अब हम केंद्र को ये आदेश देते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करे.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, एक तरफ कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम क्षमताओं को और बढ़ाने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचा ढह रहा है और मरीजों के लिए बेड्स हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल के लिए नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि हमें रोज सच्चाई नजर आ रही है. हालात ये हैं कि हॉस्पिटलों को अपने बेड्स कम करन पड़ रहे हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि अब बहुत हो गया है. हमें अब कोई जवाब नहीं चाहिए. अब हमें ये नहीं सुनना है कि आप 700MT ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर सकते हैं. हमें समाधान के अलावा और कुछ भी नहीं सुनना है.

अब इस मामले की सुनवाई 5 मई को भी जारी रहेगी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं.

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