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दिल्ली:तेजी से बढ़ रहा कोरोना,पिछले 24 घंटो में 331 केस, 6 महीने में सबसे ज्यादा

दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट 0.5% से अधिक, जिसके बाद येलो अलर्ट की घोषणा की जा सकती है

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कोरोना (Covid-19) के नए वेरिएंट Omicron के खतरे के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में एक बार फिर पॉजिटिव मामले बढ़ने लगे हैं. दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट 0.5% से अधिक रही, जिसके बाद येलो अलर्ट और कई नए प्रतिबंधों की घोषणा की संभावना है. दिल्ली में पिछले 24 घंटो में 331 ताजा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जो 9 जून के बाद सबसे अधिक दैनिक संख्या है.

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साथ ही कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में एक मौत हुए है. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.68 प्रतिशत तक जा पहुंची है. फिलहाल शहर में आज से रात का कर्फ्यू लागू हो गया है. अवधि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी.

दिल्ली दैनिक कोविड केस : पिछले 10 दिनों में 4 गुना से ज्यादा इजाफा

राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस पिछले 10 दिनों में तेजी से बढ़े हैं. दिल्ली सरकार से हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जहां 17 दिसंबर को दिल्ली में केवल 69 कोरोना मामले दर्ज किए गए थे वहीं 27 दिसंबर को यह आंकड़ा 330 के पार चला गया.

17 दिसंबर- 69 कोरोना मामले

18 दिसंबर- 86 कोरोना मामले

19 दिसंबर- 107 कोरोना मामले

20 दिसंबर- 91 कोरोना मामले

21 दिसंबर- 102 कोरोना मामले

22 दिसंबर- 125 कोरोना मामले

23 दिसंबर- 118 कोरोना मामले

24 दिसंबर- 180 कोरोना मामले

25 दिसंबर- 249 कोरोना मामले

26 दिसंबर- 290 कोरोना मामले

27 दिसंबर- 331 कोरोना मामले

क्यों की जा सकती है येलो अलर्ट की घोषणा ?

अगर राजधानी दिल्ली में कोविड केस की पॉजिटिविटी रेट लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत या उससे ऊपर बनी रहती है तो "येलो अलर्ट" को ट्रिगर कर सकती है. दिल्ली सरकार की चार चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत, येलो अलर्ट के घोषणा के बाद कई अतिरिक्त प्रतिबंधों को लगाया जाएगा.

GRAP को जुलाई 2021 में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड की तीसरी लहर की तैयारी के लिए अप्रूव किया गया था. इसका उद्देश्य स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाना और हटाना है.

येलो अलर्ट की घोषणा के बाद कौन से प्रतिबंध होंगे लागू ?

गैर-जरूरी सामान और सेवाएं बेचने वाली दुकानों और मॉल को ऑड-ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

रेस्टोरेंट को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जबकि बार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर खुले रहने की अनुमति होगी.

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम- जो वर्तमान में खुले हैं, को बंद कर दिया जाएगा. हालांकि होटलों को खुले रहने की अनुमति होगी.

स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे.

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