ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते हुए मामलों को देखकर देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लौट आया है. राजधानी दिल्ली (Delhi) में भी 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू कर दिया जाएगा. देश के कई अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी इस नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा.
आपके सवालों के जवाब देने से पहले आपको बता दें कि पिछले 24 घंटो में दिल्ली में 300 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 142 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो किसी भी राज्य में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं.
इस बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से जुड़े आपके सभी महत्ववपूर्ण सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं.
नाइट कर्फ्यू का समय क्या होगा?
देश के कई अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी इस कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. ये नाइट कर्फ्यू 27 दिसम्बर की रात 11 बजे से शुरू होगा. हलांकि यह नाइट कर्फ्यू कब तक जारी रहेगा DDMA के आदेश में इसकी पुष्टि नहीं की गई है.
किन सेवाओं को नाइट कर्फ्यू के दौरान जारी रखने की छूट है ?
पिछले सभी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की तरह सभी तरह की आवयश्क और इमरजेंसी सेवाओं के नाइट कर्फ्यू के दौरान जारी रहने की अनुमति होगी. इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, और सभी संवैधानिक पद पर तैनात कर्मचारी और सेवाएं शामिल है. इंटर-स्टेट मूवमेंट के लिए सभी कमर्शियल गाड़ियों के मूवमेंट पर रोक नहीं होगी. दिल्ली में अन्य आवयशक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए पर भी रोक नहीं होगी.
क्या नाइट कर्फ्यू के दौरान मेट्रो और कैब बंद रहेगी?
अगर आप भी यही मान बैठे हैं कि नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी तो आप गलत हैं. नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली मेट्रो को कोरोना गाइडलाइन्स के अनुसार समय सीमा के हिसाब से जारी रखने की अनुमति है. इसके साथ ही अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और दिल्ली में कैब्स की सेवा नाइट कर्फ्यू में भी जारी रहेगी.
क्या नए साल का जश्न बार और सार्वजानिक स्थलों पर मना पाएंगे?
हम जानते हैं आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, जिसका जवाब सुनकर आपको थोड़ी निराशा भी जरूर होगी. दिल्ली सरकार ने नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी कार्यक्रमों या सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के आदेश के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित हैं और कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है.
नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
नाइट कर्फ्यू का उललंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005, के अनुसार आईपीसी की धारा 188 और अन्य धाराओं के अंतर्गत दंड दिया जाएगा.
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