केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2 मई को मतगणना दिवस पर तालाबंदी की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनावाई करते हुए कहा कि इस तरह के निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग और केरल सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए हैं. सोमवार को टेस्ट के लिए 96,398 सैंपल भेजे गए थे जिसमें से 21,890 लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया. परिणामस्वरूप राज्य में कुल सक्रिय मामले 2,32,812 तक पहुंच गए हैं जो केरल में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है.
‘जीत के बाद होगा कोरोना नियमों का उल्लंघन’
याचिकाकर्ताओं ने मतगणना के दिन लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए अदालत के समर्थन की मांग की थी. उनका कहना था कि जो विजयी उम्मीदवारों होगा वह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा देगा.
अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निदेशरें को देखा, जिसमें यह भी कहा गया था कि कोई भी विजय उत्सव नहीं होना चाहिए. एक बार परिणाम घोषित होने के बाद, जीतने वाले उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि और सिर्फ दो लोगों को रिटनिर्ंग अधिकारी से जीत प्रमाण पत्र लेने के लिए आने की अनुमति होगी.
दिए गए दिशा निर्देशों की सुनवाई करते हुए, अदालत ने संतोष व्यक्त किया और आश्वस्त था कि चीजों को प्रबंधित किया जाएगा और इसलिए लॉकडाउन की घोषणा करने वाले आदेश की आवश्यकता नहीं है.
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