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आर्यन खान को फिर बेल नहीं, अरबाज मर्चेंट-मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज

NCB ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 3 अक्टूबर को एक क्रूज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था.

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मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार हुए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था.

आर्यन खान की WhatsApp चैट भी जांच के घेरे में

14 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, NCB के वकील ASG अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान रेगुलर ड्रग्स लेता है. उन्होंने कोर्ट में इसका दावा करने के लिए ऑन-रिकॉर्ड बयानों का हवाला दिया. आर्यन खान के WhatsApp चैट का जिक्र करते हुए NCB ने कहा कि वह रेगुलर ड्रग्स लेता है और अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद 6 ग्राम चरस उनके उपभोग के लिए था.

जवाब में आर्यन खान की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि एजेंसी जिस WhatsApp चैट पर बहुत अधिक भरोसा कर रही है, वह आज के नौजवानों की भाषा देखते हुए संदिग्ध लगती है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)

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