पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने दखल देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये सीबीएफसी और चुनाव आयोग का मामला है. कोर्ट के पास और दूसरे काम भी हैं, वहीं CJI ने चुनाव आयोग को फिल्म को कोई फैसला लेने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया है.
कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये फिल्म बीजेपी का प्रोपगेंडा है. सिंघवी ने CJI को ट्रेलर देखने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया.
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले अमन पंवार से पूछा था कि वे बताएं कि फिल्म में क्या आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से वो फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि फिल्म से चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, ये देखे बिना वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता.
दरअसल फिल्म को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया है और वो इस फिल्म को चुनाव के वक्त रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं. कांग्रेस समेत कई विपक्षियों पार्टियों का मानना है कि पीएम मोदी की बायोपिक एक प्रोपगेंडा फिल्म है और इसका मकसद बीजेपी कोक फायदा पहुंचाना है. वहीं विवेक ओबेरॉय ने कहा था कि विरोध के बाद भी कोई फिल्म की रिलीज को नहीं रोक पाएगा. विवेक ओबेरॉय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कह रहे थे- हम सबने मिलकर बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है, हम इस फिल्म को 5 अप्रैल को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया.
ये भी पढ़ें-PM मोदी बायोपिक पर बोले विवेक,फिल्म को रिलीज से कोई नहीं रोक सकता
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)