सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर FIR मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है. कंगना ने FIR के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
कंगना को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस
मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वो 25 जनवरी 2022 की अगली सुनवाई से पहले कंगना रनौत को गिरफ्तार नहीं करेगी.
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो 25 जनवरी तक कंगना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी.
जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने कहा कि इस मुद्दे में रनौत के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का बड़ा सवाल शामिल है और कोर्ट को उन्हें कुछ अंतरिम राहत देना होगा.
सिख समुदाय के खिलाफ पोस्ट का आरोप
रनौत ने इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. एक सिख संगठन की शिकायत के बाद इस साल नवंबर में मुंबई के खार पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR दर्ज की गई थी.
रनौत ने कहा था कि शिकायतकर्ताओं ने 21 नवंबर को किए गए उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपत्ति जताई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं बनता है.
सिख संगठन ने कंगना रनौत के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उन्होंने उसमें दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे किसान प्रदर्शन को खालिस्तानी आंदोलन के तौर पर दिखाने की कोशिश की है.
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