लगता है कि इन दिनों वक्त सलमान खान पर पूरी तरह मेहरबान है. पिछले दिनों काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा के बाद उन्हें जमानत मिल गई. अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन्हें एक और मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने वाल्मीकि समुदाय के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सलमान के खिलाफ कार्यवाही और जांच पर सोमवार को रोक लगा दी.
सभी 6 मामलों पर रोक
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने एडवोकेट एनके कौल की इस अपील पर विचार किया कि जातिसूचक टिप्पणी को लेकर सलमान खान के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगायी जाए.
कौल ने कहा कि सलमान के खिलाफ दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मुंबई में छह मामले दर्ज किये गये हैं. इस पर पीठ ने उनसे कहा कि सलमान के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण उपलब्ध कराया जाए. इसके बाद पीठ ने इन सभी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी.
कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला लेगी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए या नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.
क्या है पूरा मामला
आरोप है कि पिछले साल सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रोमोशन के दौरान वाल्मीकि समुदाय के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद कई राज्यों में लोगों ने उनसे नाराज होकर एससी-एसटी एक्ट के तहत उन पर कई मुकदमे दर्ज कराए थे. दरअसल सलमान अपनी फिल्म के प्रोमोशन के सिलसिले में एक डांस रियलिटी शो में आये थे.
इसी दौरान सलमान खान ने अपने डांस के टैलेंट की तुलना करते हुए मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा कह दिया था, कि उनके बोल जातिसूचक अपमान की श्रेणी में आ गए. वाल्मीकि समुदाय के लोगों को सलमान की टिप्पणी नागवार गुजरी और उन पर कई जगह मुकदमें दर्ज कर दिए गए. अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मामले में जवाब मांगा था.
(इनपुट: भाषा)
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