बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली के खिलाफ एक्ट्रेस जिया खान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस चलेगा. मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने पंचोली के खिलाफ ये आरोप तय किया है.
जस्टिस के डी शिरभाटे ने आईपीसी की धारा 306 के तहत 27 साल के एक्टर के खिलाफ आरोप तय किए हैं.
पंचोली ने खुद को बेगुनाह बताया. पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, ‘‘ सूरज ने खुद को बेगुनाह बताया. गवाहों की जांच 14 फरवरी से शुरू होगी.''
आरोप पत्र के मुताबिक जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर पर फांसी पर लटकी मिली थी. वो 2 दिन से सूरज के घर पर ही रह रही थी और उसी दिन सुबह अपने घर लौटी थी. सीबीआई के मुताबिक पूछताछ के दौरान सूरज ने तथ्य छिपाए और मनगढ़ंत जानकारी दी.
सूरज ने पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया जबकि घटना में सूरज की कथित भूमिका को लेकर तह तक जाने के लिए एजेंसी ये जांच करवाना चाहती थी.
सीबीआई ने कहा कि मुंबई पुलिस को मिला 3 पन्नों का खत जिया ने लिखा था. उन्होंने कथित तौर पर सूरज से ‘‘करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न'' के बारे में लिखा था जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी. अक्टूबर 2013 में जिया की मां राबिया खान ने बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. जिसके बाद सीबीआई जांच की इजाजत दे दी गई थी.
(इनपुट भाषा से)
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