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शाहरुख के खिलाफ समन जारी, ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान हुआ था हादसा

अदालत ने शाहरुख खान को 27 जुलाई को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया.

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बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को उनकी फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान हुए हादसे को लेकर वडोदरा की एक अदालत ने समन भेजा है. शाहरुख खान ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इसी साल 24 जनवरी को मुंबई से दिल्ली तक अगस्त क्रान्ति राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर किया था.

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भगदड़ में हुई थी एक शख्स की मौत

शाहरुख की ट्रेन जब वडोदरा स्टेशन पहुंची तो उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी. स्टेशन पर हुई भगदड़ में फंसे एक शख्स, फरीद खान पठान को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई थी.

धारा 204 के तहत दर्ज हुआ केस

जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसपी दवे की अदालत ने शाहरुख को सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन जारी किया है. अदालत ने इस बात को संज्ञान में लिया कि मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं. अदालत ने उन्हें 27 जुलाई को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया.

बता दें कि जितेंद्र सोलंकी नाम के एक शख्स ने शाहरुख खान के खिलाफ निजी शिकायत दाखिल की थी. पुलिस ने सोलंकी की शिकायत लेने और शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज करने से मना कर दिया था जिसके बाद वह अदालत में गये.

सोलंकी के वकील जुनैद सैयद ने दलील दी कि शाहरख ने जो लापरवाही दिखाई उससे अफरातफरी मच गयी और रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक संपत्ति कोभी नुकसान हुआ.

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