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कठुआ रेप-मर्डर केस: 3 दोषियों को उम्रकैद, 3 को 5-5 साल की सजा

Live updates: पठानकोट की अदालत ने इस मामले में फैसला सुना दिया है.

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भारत
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जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर केस में अब फैसला आ गया है. पठानकोट की अदालत ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके अलावा सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है. अब इन 6 दोषियों में से 3 को उम्रकैद की सजा और 3 को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

6:47 PM , 10 Jun

पठानकोट कोर्ट से क्विंट रिपोर्टर ऐश्वर्या एस अय्यर बता रही हैं, कोर्ट में क्या-क्या हुआ

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5:34 PM , 10 Jun

दोषियों को मौत की सजा होगी: रेखा शर्मा

राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है कि उन्हें लगा था दोषियों को मौत की सजा होगी. जम्मू-कश्मीर सरकार को हाईकोर्ट में अपील करना चाहिए.

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4:50 PM , 10 Jun

3 दोषियों को उम्रकैद, 3 को 5-5 साल की कैद

कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया है. दोषी सांजीराम, दीपक खजुरिया, परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा दी गई है. वहीं तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल की सजा हुई है.

  1. ग्राम प्रधान सांजी राम- उम्रकैद
  2. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया- उम्रकैद
  3. एसपीओ परवेश कुमार- उम्रकैद
  4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज- 5 साल की कैद
  5. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता- 5 साल की कैद
  6. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार- 5 साल की कैद
Live updates: पठानकोट की अदालत ने इस मामले में फैसला सुना दिया है.
4:12 PM , 10 Jun

अब से कुछ देर में होगा सजा का ऐलान

कठुआ गैंगरेप और मर्डर के दोषी हैं ये 6

  1. ग्राम प्रधान सांजी राम
  2. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया
  3. परवेश कुमार
  4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज
  5. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता
  6. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार

अब से कुछ देर में दोषियों की सजा का ऐलान होगा.

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Published: 10 Jun 2019, 7:15 AM IST
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