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राजस्थान सरकार की रोक के बावजूद जांच कर सकती है सीबीआई

ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने से रोका हो

Published
कुंजी
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राजस्थान गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई में बात रिजॉर्ट, स्पीकर, कोर्ट से होते हुए सीबीआई जांच तक पहुंची. कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप का हवाला देकर दावा किया विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश बीजेपी कर रही है. वहीं बीजेपी ने मांग रख दी कि किसकी अनुमति से फोन टेप किए गए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए. अब राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर सीबीआई जांच का रास्ता बंद कर दिया है. तो क्या अब सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी? दरअसल कानून में इतने पेंच हैं कि नहीं में भी हां की गुंजाइश निकल सकती है. ये कैसे हो सकता है ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि राज्य सरकार ने किस अधिकार के तहत रोक लगाई और सीबीआई को कौन से अधिकार मिले हुए हैं?

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CBI जांच के लिए दो तरह की अनुमति

सीबीआई को दो तरह की अनुमति चाहिए होती है - किसी केस के लिए खास या जनरल. किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों या अपराध से संबंधित मामले की जांच सीबीआई तभी कर सकती है, जब उसके पास राज्य सरकार की सहमति होगी.

जनरल सहमति आमतौर पर सीबीआई को राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में मदद करने के लिए दी जाती है. इसे जनरल सहमति कहते हैं क्योंकि लगभग सभी राज्य ये सहमति दे देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, तो सीबीआई को हर केस के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी.

सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना एक्ट द्वारा शासित है. इस एक्ट के कारण, राज्यों में जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है.
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क्या राज्य सरकार वापस ले सकती है सहमति?

एक बार सीबीआई को जांच के लिए जनरल सहमति देने के बाद, राज्य सरकार अपनी सहमति वापस ले सकती है. इसका मतलब ये है कि किसी खास केस के लिए बिना राज्य सरकार की सहमति सीबीआई केंद्र सरकार के अधिकारी या राज्य में किसी निजी व्यक्ति पर नया केस रजिस्टर नहीं कर पाएगी.

राजस्थान सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद राज्य में काम करने वाले केंद्रीय काडर के कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने के लिए अब सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. संविधान के आर्टिकल 166 के मुताबिक राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल कर सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर सकती है. राज्य के कर्मचारी एक दूसरे रूल से सुरक्षित हैं और उसके तहत इनके खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी.
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लेकिन सीबीआई के पास रास्ता है

किसी राज्य सरकार की सहमति न होने पर, सीबीआई उस राज्य में केस रजिस्टर नहीं कर पाती है. लेकिन वो किसी दूसरे राज्य में केस रजिस्टर कर इस राज्य में पूछताछ कर सकती है.

जैसे इस केस में शायद सीबीआई हरियाणा में केस दर्ज कर सकती है कि क्योंकि वहीं के रिजॉर्ट में कांग्रेस के बागी विधायक ठहरे हुए हैं. या फिर दिल्ली में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी लीक टेप में आया है. ऐसी स्थिति में सीबीआई को राजस्थान सरकार से अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होगी. हालांकि तब भी सीबीआई राजस्थान में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को अरेस्ट नहीं कर सकती. हां विधायक उसकी जद में आ सकते हैं.

11 अक्टूबर 2018, को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश कहता है कि एजेंसी उस राज्य में भी जांच कर सकती है, जिसने जनरल सहमति वापस ले ली है. जांच शुरू करने के लिए सीबीआई किसी दूसरे राज्य में केस रजिस्टर कर सकती है. इस हिसाब से सीबीआई किसी और राज्य में केस रजिस्टर कर राजस्थान में जांच कर सकती है. शर्त ये है कि इस केस के तार दूसरे राज्य से भी जुड़े हों.

पुराने केस में क्या होता है?

सीबीआई पुराने केस की जांच जारी रख सकती है. जहां तक तलाशी की बात है तो एजेंसी लोकल कोर्ट से सर्च वारंट लेकर ऐसा कर सकती है. सीआरपीसी के सेक्शन 166 के मुताबिक एजेंसी जिस राज्य ने सहमति वापस ली है उसके अफसर को तलाशी के लिए कह सकती है और यहां तक उसे खुफिया जानकारी लीक होने का डर हो तो उसके अफसर खुद भी तलाशी ले सकती हैं.

राज्य सरकारें अक्सर सीबीआई जांच पर सवाल खड़े करती आई हैं. इससे पहले 2018 में, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने एक मामले में सीबीआई पर सवाल खड़े करते हुए जांच पर सहमति वापस ले ली थी. छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्य भी ऐसा कर चुके हैं.

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