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दिल्ली में पटाखों पर SC का बैन, NGT ने कहा- यह प्रदूषण पर बड़ी जीत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. 

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पर्यावरण की देख-रेख से जुड़ी अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पटाखे की दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने के फैसले को वायु प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है.

एनजीटी ने कहा है कि पटाखों के रासायनिक प्रभाव ‘घातक' हैं और इसका बच्चों पर बड़ा प्रभाव है.

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) ने कहा है कि यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत है. पटाखों के रासायनिक फुटप्रिंट जानलेवा हैं और बच्चों पर इनका बड़ा प्रभाव है, पटाखों में कार्बन और सल्फर होते हैं, जो जलने के बाद कई गैसें पैदा करते हैं. पटाखों में भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं. इनमें एल्यूमीनियम, परक्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, आर्सेनिक के यौगिक, पारा, कैडमियम यौगिक और अन्य रसायन होते हैं.

शादी के इस सीजन में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कार्रवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं. इसके जरिए पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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