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डीएसीए खत्म करने का ट्रंप का फैसला खारिज

डीएसीए खत्म करने का ट्रंप का फैसला खारिज

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वाशिंगटन, 25 अप्रैल (आईएएनएस)| अमेरिका के तीसरे संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम (डीएसीए) खत्म करने के फैसले के खिलाफ अपना फैसला दिया है।

कोलंबिया सर्किट के जिला न्यायाधीश जॉन बेट्स ने मंगलवार को घरेलू सुरक्षा को इस कार्यक्रम को बंद करने को लेकर बेहतर स्पष्टीकरण के साथ आने के लिए कहा, अन्यथा वह डीएसीए को पूरी तरह से बहाल करने के आदेश देंगे।

डीएसीए एक अमेरिकी आव्रजन नीति है, जो बिना पुख्ता दस्तावेज के अवैध रूप से बचपन में अमेरिका लाए गए युवाओं को नवीनीकरण के तौर पर देश से निकाले जाने से दो साल के लिए छूट देती है और उन्हें काम करने योग्य बनने की अनुमति दी जाती है।

व्हाइट हाउस द्वारा पिछले साल सितंबर में डीएसीए समाप्त करने की घोषणा किए जाने के बाद न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के संघीय न्यायाधीशों ने भी ट्रंप प्रशासन को डीएसीए के तहत संरक्षण प्रदान करने वाले नए आवेदनों को स्वीकार करने के आदेश दिए थे।

बेट्स ने लिखा, हर दिन एजेंसी जो एक दिन की देरी करती है, उससे वे आप्रवासी जो डीएसीए अनुदान लाभ के योग्य हो सकते हैं, उन्हें एजेंसी की गैर-कानूनी कार्रवाई के चलते इससे वंचित होना पड़ता है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, उन्होंने ट्रंप प्रशासन से डीएसीए की गैर-कानूनी, अस्थिरता, लगभग अस्पष्टता जैसी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा।

(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)

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