कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी के अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को रेड सिग्नल भी दिखा दिया गया है.
इस विधेयक में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है.
स्नैपशॉट
ट्रैफिक तोड़ा- भरना पड़ेगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना
- हिट एंड रन- मुआवजा राशि 25,000 रूपये से बढ़ाकर दो लाख रुपए
- सड़क दुर्घटना में मौत- 10 लाख तक का मुआवजा
- शराब पीकर गाड़ी चलाना- 10 हजार तक का जुर्माना
- तेज रफ्तार- 1 हजार से 4 हजार तक का जुर्माना
- बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाना- 2000 का जुर्माना या जेल
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाना- 2000 का जुर्माना या लाइसेंस रद्द
- इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता नहीं दिया- 10 हजार का जुर्माना
- बच्चा ड्राइव कर रहा है तो गाड़ी मालिक और माता-पिता दोषी, रजिस्ट्रेशन रद्द होगा
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