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उप्र : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद

उप्र : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद

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बांदा, 21 फरवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने एक आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को मंगलवार को 12 साल की कैद और चालीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता ने बुधवार को दी।

एडीजीसी आशुतोष मिश्रा ने बताया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने आठ साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी युवक अशोक कुमार निवासी छितैनी गांव थाना कालिंजर को 12 साल की कैद और चालीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुमार्ने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि 'यह मुकदमा एक व्यक्ति ने 20 अगस्त 2014 को कालिंजर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें सात गवाह पेश किए गए थे।'

(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)

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