मुंबई के हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अब औरतें भी पुरुषों की तरह ही दरगाह के अंदर जा सकेंगी.
दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस तरह का आश्वासन दिया है.
ट्रस्ट ने कहा- हम महिलाओं को पुरुषों के समान ही जाने देने की इजाजत देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को महिलाओं को दरगाह में प्रवेश देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जरूरी बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
महिलाओं की एंट्री के लिए अलग रास्ता
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी एंट्री के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाजी अली के मुख्य गर्भगृह तक महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी थी. दरगाह बोर्ड ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
दुनिया के वो स्थान, जहां महिलाओं के सर लगा ‘नो एंट्री’ का ठप्पा
साल 2012 से है प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट की उस मंजूरी पर स्टे आगे बढ़ा दिया था, जिसमें दरगाह में महिलाओं के प्रवेश से बैन हटाने के फैसले के खिलाफ की गई अपील को सुनवाई के लिए मंजूर किया गया था.
वहीं 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली हाजी अली दरगाह ट्रस्ट कोई ठोस कदम उठाएगी.
बता दें कि 2012 में दरगाह ट्रस्ट के किए गए एक फैसले के बाद से ही दरगाह के मुख्य गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)