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RBI का यू-टर्न, बगैर पूछताछ जमा करा सकते हैं 5000 से ज्यादा की रकम

नोटबंदी के बाद कई बार बदल चुके हैं पैसे जमा कराने को लेकर नियम

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें पुराने नोट में 5000 रुपये से ज्यादा की रकम एक बार में ही जमा कराने के लिए कहा गया था. आरबीआई ने अपनी इस शर्त पर अब यूटर्न ले लिया है. अब आरबीआई के इस नोटिफिकेशन का मतलब है कि जिन खातों के लिए केवाइसी डॉक्युमेंट्स जमा हैं, उनमें जितनी भी राशि, जितनी बार चाहें, जमा कराई जा सकती है.

क्या बनाया था नियम

आरबीआई की तरफ से सर्कुलर जारी कर कहा गया था कि 30 दिसंबर 2016 तक 5000 रुपये से अधिक राशि, पुराने नोटों के रूप में एक बैंक अकाउंट में केवल एक ही बार में जमा कराने होंगे. लेकिन अब आरबीआई ने अपना वह सर्कुलर वापस ले लिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट बैंकों में जमा कराने की मोहलत दी गई है.

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