सोमवार को आए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद DND फिलहाल फ्री रहेगा. कोर्ट ने CAG को टोल कंपनी के खाते जांचने के लिए 8 और हफ्ते का वक्त दिया है. CAG ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया कि अभी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है, जिसके लिए उन्हें कुछ और वक्त की जरूरत है.
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कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने CAG को चार हफ्तों के भीतर टोल कंपनी की आमदनी और फ्लाइवे बनाने में हुए खर्चे का ऑडिट करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी का कहा था. कोर्ट ने फिलहाल टोल टैक्स वसूलने से रोक लगा रखी है.
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