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अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा था कि इस मामले को दोनों पक्ष मिल बैठकर सुलझाएं तो बेहतर होगा. 

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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुब्रह्मण्‍यम स्वामी मुख्य पार्टी (पक्षकार) नहीं हैं.

दरअसल बीजेपी नेता सुब्रह्मण्‍यम स्वामी ने इस मामले में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें नहीं मालूम है कि आप इस मामले में पार्टी हैं या नहीं.

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स्वामी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, उन्होंने बस पूजा करने के संवैधानिक अधिकार के तहत ये याचिका दायर की है. चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया.

आपको बता दें कि सुब्रह्मण्‍यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि राम मंदिर विवाद का मामला पिछले 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की रोजाना सुनवाई करनी चाहिए और जल्द फैसला सुनाना चाहिए.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा था कि इस मामले को दोनों पक्ष मिल बैठकर सुलझाएं तो बेहतर होगा.

इसके बाद सुब्रह्मण्‍यम स्वामी ने एक ट्वीट कर कहा है कि वो अब इस मामले में दूसरा रास्ता अपनाएंगे.

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