सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को एक संगठन के तौर पर कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया.
जिसके बाद मानहानि का केस दर्ज कराने वाले आरएसएस कार्यकर्ता ने केस वापस लेने की बात कही.
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के केस को रद्द किया जा सकता है.
हम समझते हैं कि आरोपी(राहुल गांधी) ने कभी भी महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को एक संगठन के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया है. बल्कि उन्होंने आरएसएस से जुड़े लोगों के प्रति टिप्पणी की थी. ऐसे में आरएसएस के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती.सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रद्द करने को लेकर 1 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी.
साल 2014 में दर्ज हुआ था केस
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की है. इससे पहले उन्होंने कोर्ट के माफी मांगने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. मार्च 2014 में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर बयान दिया था.
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