केंद्र सरकार ने मंगलवार को 500 और 1000 रुपये के नोट बैन करने के बाद बुधवार शाम को एक बड़ी घोषणा की है. सरकार का नया ऐलान ये है कि बैंक में आय से अधिक राशि जमा करने 200 परसेंट जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा किए जाने वाली पूरी राशि की रिपोर्ट हमारे पास होगी.
टैक्स डिपार्टमेंट बैंक में जमा की जाने वाली राशि का मिलान संबंधित व्यक्ति की ओर से फाइल किए जाने वाले रिटर्न से करेगा. यदि यह राशि घोषित आय से अधिक पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा है कि 1.5 या 2 लाख रुपये की राशि के नोट लौटाने पर किसी तरह की टैक्स जांच नहीं होगी. ऐसी छोटी जमा राशियों वाले लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी कार्रवाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
ज्वैलर्स पर भी लगाम
रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इस ऐलान में ज्वैलर्स पर भी लगाम लगाने का फैसला सुनाया है.
उन्होंने कहा है कि अगर ज्वैलर्स अपने कस्टमर्स से पैन नंबर नहीं लेंगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)