जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला पर कश्मीर पर दिए गए विवादास्पद बयान के चलते मामला दायर किया गया है.
यूपी के बदायूं में याचिका दायर करने वाले बुन्दू खान के वकील गजेन्द्र प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फारूक और उनके बेटे उमर के खिलाफ देशविरोधी बयान देने के मामले में वाद दाखिल किया गया है.
फारूक अब्दुल्ला ने 25 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को लेकर विवादित बयान दिया था. अब्दुल्ला ने भारतीय संसद में पीओके को देश का अभिन्न अंग बताए जाने पर सवाल करते हुए कहा था, ‘इसे कैसे ले लोगे, क्या ये तुम्हारे बाप का है.’
'भारत में पीओके को वापस लेने की हिम्मत नहीं'
यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, ''भारत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पीओके को पाकिस्तान से वापस ले सके और न ही पाकिस्तान में कश्मीर को छीनने का माद्दा है.''
इस दौरान फारूक ने ये भी कहा था कि दोनों देशों के बीच फंसकर कश्मीर की मासूम जनता को परेशान होना पड़ रहा है.
याचिका दायर करने वाले ने बताया कि प्रोग्राम के दौरान फारूक के ऐसे बयान देने पर उमर ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है.
अदालत ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 14 दिसंबर तय की है.
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