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अविवाहित महिलाओं को मिले गर्भपात की अनुमति - स्वास्थ्य मंत्रालय

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव में महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति देने की सिफारिश

Published
भारत
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति देने से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है. अगर इसे कैबिनेट तथा संसद से जरूरी मंजूरी मिल जाती है तो गर्भनिरोधक का नाकाम रहना गर्भपात के लिए वैध कारण होगा, भले ही महिला विवाहित हो या नहीं.

मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई महिला गर्भपात का विकल्प चुनती है तो उसे विकल्प दिया जाना चाहिए, भले ही वह विवाहित हो या एकल.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम इन संशोधनों को आगे बढ़ाने को काफी उत्सुक हैं. हमने विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया है. हमने कहा है कि कोई महिला जो गर्भपात चाहती है, चाहे वह एकल हो या विवाहित, यह विकल्प चुन सकती है. इस संबंध में मंत्रालय ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है.”

कानून के मौजूदा प्रावधान के अनुसार अगर महिला विवाहित है तभी गर्भनिरोधक के नाकाम रहने को गर्भपात के लिए वैध कारण माना जाता है. अधिकारी ने कहा कि अप्रशिक्षित लोगों द्वारा अनुचित गर्भपात के कारण कई महिलाओं की मौत हो जाती है.

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