सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार अपने तय समय यानी कि 1 फरवरी, 2017 को आम बजट पेश कर सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को रोकने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले आम बजट पेश नहीं किया जाए. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मनोहर लाल शर्मा ने दी थी.
याचिकाकर्ता का कहना था कि बजट मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए. चुनाव से पहले केंद्र सरकार बजट में योजनाओं की घोषणा करके वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर सकती है.
दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया है.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)