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UP सरकार को झटका, 17 पिछड़ी जातियों को SC कैटेगरी में लेने पर रोक

22 दिसंबर को 17 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था.

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भारत
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 17 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक इस फैसले पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को करेगा.

पिछले महीने की 22 तारीख को यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने 17 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया था. इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था. इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय और जन कल्याण समिति ने इस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि यूपी सरकार ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह कदम उठाया है.

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