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लालू के परिवार पर बेनामी संपत्ति का केस, 12 प्लॉट जब्त

आयकर विभाग ने बेनामी लेन-देन कानून के तहत संपत्तियां जब्त की हैं.

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आयकर विभाग ने बेनामी संपत्त‍ि के मामले में लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ कुर्की का नोटिस दिया है. विभाग ने मंगलवार को लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्‍य के खिलाफ कड़े कानून के तहत जब्‍त की गई संपत्त‍ि की लिस्‍ट जारी की है.

आयकर विभाग की लिस्‍ट के मुताबिक, लालू की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार, बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बहन रागिनी और चंदा यादव के नाम 12 प्लॉट, दिल्ली में एक फार्महाउस और बंगला हैं, जिन्‍हें जब्त किया गया है.

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इन सारी संपत्तियों का बाजार भाव करीब 175 करोड़ रुपये है, जबकि कागजात में इसकी कीमत 9.32 करोड़ रुपये दर्ज है.

'बेनामी लेन-देन कानून' के तहत कार्रवाई

इससे पहले, आयकर विभाग ने बेनामी जमीन सौदों और टैक्स चोरी मामले की जांच के सिलसिले में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों की कुछ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया था.

अधिकारियों ने कहा था कि विभाग ने बेनामी लेन-देन कानून, 1988 के तहत अस्थायी आदेश के जरिए दो संपत्तियां जब्त की हैं. ये कानून पिछले साल एक नवंबर से लागू हुआ था. विभाग ने बताया था कि ये संपत्तियां बेनामी कब्जे की थीं.

इस मामले में मीसा भारती और अन्‍य लोगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 मई को गिरफ्तार किया था. अधिकारियों ने कहा था कि भारती और कुमार को जारी समन इस मामले में जांच का हिस्सा है और उन्होंने कुछ संपत्तियां बेनामी तरीके से रखी हैं, जो जांच के घेरे में हैं.

(इनपुट एएनआई से)

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