Aadhaar-UAN Linking Deadline: आधार नंबर को पीएफ खाते (Provident Fund Account) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2021 हैं. अगर आप अपने आधार को यूएएन से लिंक नहीं कराते हैं तो 1 दिसंबर 2021 से एंप्लॉयर, कर्मचारी के ईपीएफ खाते में अपना मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं डाल सकेगा, साथ ही इंप्लॉई को अपना प्रोविडेंट फंड निकालने में भी मुश्किलों का सामना करना होगा.
यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन सबसे पहले पहले 31 मई 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 किया गया था. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. यदि आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो इस प्रक्रिया का पालन कर लिंक कर लें.
Aadhaar-UAN Linking Deadline: ऑनलाइन ऐसे लिंक करें
सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
अपने यूएएन व पासवर्ड से खाते को लॉग इन करें.
अब मैनेज टैब में केवाईसी विकल्प पर चयन करें.
एक नया पेज खुलेगा उस पर अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए दस्तावेज दिखाई देंगे.
अब आधार विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर व नाम लिखकर सेवा पर क्लिक करें.
अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी नंबर डाल दें.
इसके बाद आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए सहमति देनी होगी, उसके बाद 'सेव' बटन पर क्लिक करें.
अब आपकी रिक्वेस्ट 'पेंडिंग केवाईसी' में दिखेगी और आपके इंप्लॉयर को अपना अप्रूवल देना होगा ताकि यूएएन, आधार से लिंक हो सके.
इंप्लॉयर द्वारा अप्रूव किए जाने के बाद उपलब्ध कराए गए डेटा को यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई किया जाएगा.
ईपीएफओ से अप्रूवल मिल जाने के बाद आधार आपके पीएफ खाते से जुड़ जाएगा और आपको अपनी आधार जानकारी के सामने Verify लिखा मिलेगा.
अपना लिंकिंग स्टेटस ऐसे चेक करें
सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें.
अब 'मैनेज' टैब में केवाईसी विकल्प का चयन करें.
वेरिफाइड डॉक्युमेंट्स टैब में स्क्रीन चेक के दौरान अगर आधार नंबर अप्रूव्ड शो करेगा.
यानी लिंकिंग हो गई है.
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