बूचड़खानों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
कोर्ट ने साफ किया कि किसी को भी मांसाहार खाने से रोका नहीं जा सकता. कोर्ट ने यूपी सरकार की उस दलील को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि बूचड़खाने बनाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है.
कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि नए बूचड़खानों को लाइसेंस दिया जाए, वहीं पुराने बूचड़खानों के लाइसेंस रिन्यू किए जाए.
सरकार को कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर बूचड़खानों को बनाया जाए, इसके लिए जगहों का आवंटन हो. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
बता दें कि यूपी में बीजेपी की सरकार के बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर बैन लगा दिया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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