श्रद्धा वालकर हत्याकांड (Shraddha Walker Murder Case) मामले में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Poonawala) के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तए किए हैं. कोर्ट ने आफताब के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत आरोप दर्ज करने का निर्देश दिया है. आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा का गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाना) के तहत अपराध का मामला बनता है.
हालांकि, आफताब पूनावाला ने आरोपों से इनकार किया है और मुकदमा चलाने की मांग की है.
मामले को एक जून को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है. दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित तौर पर गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर पर उन्हें करीब तीन हफ्ते तक फ्रिज में रखा था. आफताब ने पकड़े जाने के डर से शव के टुकड़ों को दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था.
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