केजरीवाल ने कहा कि कुछ प्रतिबंधों व शर्तों के साथ बसों के अलावा ऑटो, ई-रिक्शा व टैक्सी (कैब) को भी अनुमति दी गई है, जबकि मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक यात्री के साथ ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल-रिक्शा की अनुमति होगी; दो यात्रियों के साथ टैक्सी को अनुमति होगी और 11 यात्रियों के साथ आरटीवी यानी छोटी बसों को अनुमति होगी।
उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। मुझे यकीन है कि हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। शहर में मामले 10,000 तक पहुंच गए हैं। लगभग 45 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 160 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोनावायरस जल्द समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इसके साथ रहना सीखना होगा।
उन्होंने कहा, हमने लॉकडाउन अवधि का उपयोग स्थिति से निपटने और आवश्यक व्यवस्था के लिए तैयार रहने के लिए किया है। अब हमें अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है। केंद्र के दिशानिर्देशों के बाद, दिल्ली सरकार कई चीजों को खोलेगी।
केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में लोगों के लिए कई छूट दी जाएगी।
केजरीवाल ने कहा, बाजार में दुकानों को सम-विषम (ऑड-ईवन) के आधार पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। विवाह के लिए केवल 50 मेहमानों को अनुमति दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। खेल परिसर और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों के बिना।
उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल, कॉलेज और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे और शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। दो-पहिया वाहनों पर किसी सवारी को पीछे बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निजी कर्मचारियों को अगर संभव हो तो घर से काम करना चाहिए। हालांकि निजी कार्यालय पूरी क्षमता से खुल सकते हैं।
इस दौरान केजरीवाल ने लोगों से सभी परिस्थितियों में सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया।
--आईएएनएस
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