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मध्य प्रदेश में ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1000 किलोग्राम से ज्यादा अफीम जब्त

इस कार्रवाई में 1083.15 किलोग्राम अफीम (डोडा चुरा) जब्त किया गया है.

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केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने मध्यप्रदेश के नीमच में प्रतिबंधित ड्रग्स की बड़ी फैक्टी का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 1083.15 किलोग्राम अफीम (डोडा चुरा) जब्त किया गया है। एजेंसी की तरफ से ये जानकारी दी गई है।

जानकारी के अनुसार नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के क्रम में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने सोमवार को एक खुफिया इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित सिंगोली तहसील के हाथीपुरा गांव के बाहरी इलाके में पहले से निर्मित दीवार और टिन शेड द्वारा निर्मित एक संदिग्ध आवास और अस्थायी गोदाम पर छापामारी की। इसमें 1083.15 किलोग्राम अफीम (डोडा चुरा) जब्त किया गया।

एजेंसी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हाथीपुरा गांव का एक व्यक्ति अफीम की अवैध तस्करी व परिवहन में शामिल था और अपने आवास और गांव के बाहरी इलाके में स्थित अस्थायी गोदाम से अवैध अफीम (डोडा चूरा) की आपूर्ति कर रहा था। खबर मिलने के बाद सीबीएन नीमच के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया और आज तड़के गोदाम में छापेमारी की गई।

इस पूरे अभियान के दौरान नशीले पदार्थों के तस्करों में से एक ने 12 बोर गन के साथ निरोधक टीम पर हमला किया, लेकिन सीबीएन अधिकारियों ने बहुत साहस और सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को सावधानीपूर्वक और चतुराई से संभाला और बाद में उस तस्कर को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा सीबीएन के अधिकारियों की सहायता के लिए आस-पास के पुलिस थानों से अतिरिक्त बल को भी बुलाया गया।

जानकारी के मुताबिक इस गहन छापामारी की कार्रवाई में एक महिंद्रा पिकअप वाहन में लदे 482.7 किलोग्राम वजन के अफीम (डोडा चुरा) के 25 बैग जब्त किए गए। वहीं, स्कॉर्पियो एसयूवी से 401.55 किलोग्राम वजन के अफीम (डोडा चूरा) के 21 बैग और हुंडई आई20 कार से 198.9 किलोग्राम वजन के अफीम (डोडा चूरा) के 5 बैग जब्त किए गए। इस तरह कुल 1083.15 किलोग्राम वजन अफीम के कुल 51 बैग जब्त किए गए। इसके अलावा गोदाम से बिना लाइसेंस वाली 12 बोर की 23 गोलियां, 2 खाली कारतूस और 38 जिंदा राउंड तथा 7.65 मिलीमीटर का एक खाली कारतूस भी जब्त किया गया है।

इसके अलावा अफीम बनाने की मशीन और अन्य उपकरण भी जप्त किए गए हैं। वहीं एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीबीएन ने बताया कि इस कार्यवाही में मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता भी ली गई थी।

--आईएएनएस

एसपीटी/एएनएम

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