सरकार ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. बड़ी बात ये है कि इस गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू से रोक हटा ली गई है. मतलब अब रात में कहीं भी आने जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी. जिम-योगा सेंटर को भी खोलने की मंजूरी मिली है. वहीं सिनेमाहॉल, स्कूल , मेट्रो-रेल पर पाबंदी जारी रहेगी.
कंटेनमेंट जोन एरिया में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.
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अनलॉक-3 गाइडलाइंस की बड़ी बातें-
- अब नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है मतलब इंडिविजुअल लोगों रात में ट्रेवल करने पर लगी रोक को हटा लिया गया है
- 5 अगस्त से योग इंस्टीट्यूट और जिमखानों को खोलने की मंजूरी होगी. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय कुल निमय जारी करेगा जिन्हें मानना जरूरी होगा
- स्वतंत्रता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मनाने की इजाजत होगी
- राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद तय हुआ है कि स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे
- वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रेवल को मंजूरी दी गई है. योजनाबद्ध तरीके से और उड़ाने शुरू की जाएंगी
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिऐटर, बार, ऑडिटोरियम और सभी तरह के उत्सवों पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा सारी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर करने की इजाजत होगी.
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है. कंटेनमेंट जोन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पष्ट रूप से अलग चिन्हित होने चाहिए जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके
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टॉपिक: लॉकडाउन कोरोनावायरस
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