कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण लगभग छह महीने तक बंद रहने के बाद, दिल्ली सरकार ने 9 सितंबर से बार और पब को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. ये अभी ट्रायल पर खोले जाएंगे.
दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों को भी शराब परोसने की भी अनुमति दी गई है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने प्रबंधन और उन लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो रेस्टोरेंट या पब जाने के इच्छुक हैं.
क्या महामारी के बीच में पब या बार जाना सुरक्षित है?
पब और बार को लेकर कोई खास स्टडी नहीं है, लेकिन लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी जाती है. स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी भी यही कहती है कि लोग केवल जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलें.
ट्रायल आधार पर खोलने का क्या मतलब है?
पब और बार को 9 से 30 सितंबर के बीच ‘ट्रायल आधार’ पर खोलने की अनुमति दी गई है. इसके बाद स्थिति का आकलन करने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा.
जिस दिन दिल्ली ने बार को खोले जाने की घोषणा की, उसी दिन राष्ट्रीय राजधानी में 2737 नए केस और 19 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई. ये पिछले दो महीनों में सबसे बड़ा स्पाइक है.
बार और पब में किसे आने की अनुमति होगी?
ये लोग बार और पब में आ सकते हैं:
- जिन लोगों का तापमान नॉर्मल है और उनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उन्हें बार और पब में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- एंट्री पर सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है.
ऐसी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया जाएगा?
रेस्टोरेंट, पब और बार में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:
- सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सीटिंग केवल 50% ही रहेगी.
- मास्क पहनने के अलावा, सभी को 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी.
क्या सामान्य सावधानियां बरती जानी चाहिए?
रेस्टोरेंट, पब और बार को ये सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है:
- COVID-19 लक्षणों के लिए सभी कर्मचारियों और कस्टमर्स की जांच की जाएगी.
- हर बार कस्टमर्स के जाने के बाद टेबल को साफ करें.
- एसी 24-30 डिग्री सेल्यिस के बीच सेट करें.
- ऑर्डर देने और पेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट-लेस मोड को प्रोत्साहित करें.
- सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी और वेटर मास्क पहने हुए हैं.
कंटेनमेंट जोन में पब और बार का क्या?
कंटेनमेंट जोन में पब, बार और होटल को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है.
अगर बार और पब फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा?
सरकार ने कहा कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस जगह को तुरंत सील कर दिया जाएगा.
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