रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि बैंक कस्टमर्स से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं. मना करने पर कार्रवाई हो सकती है.
आरबीआई ने कहा कि हर तरह के वैध नोट और सिक्के लेने से बैंक की ओर से मना नहीं करने का बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं. उसने कहा कि बदलने या जमा के लिए सिक्के लेने से मना करने पर दुकानदारों और छोटे कारोबारियों समेत लोगों को बड़े स्तर पर दिक्कतें हो सकती हैं.
बता दें, लंबे समय से 10 रुपये के कुछ सिक्के को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मान्य नहीं है. इससे पहले भी प्रशासन ने आदेश जारी कर 10 रुपये के सिक्का को लेन-देन में बनाए रखने के निर्देश दिए थे.
आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्का के बारे में अपना टोल फ्री नंबर 14440 भी जारी किया था. बैंक ने खुद कहा था कि 10 रुपये के सिक्कों के सभी 14 डिजाइन मान्य हैं, फिर भी कई जगह दुकानदार इन सिक्कों को लेने से कतरा रहे हैं.
सिक्का लेने से मना करने पर व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है.
(इनपुट भाषा से)
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