देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए शनिवार को वोटिंग होगी. वोटिंग के नतीजे भी इसी दिन आ जाएंगे. उपराष्ट्रपति पद के लिए दो एनडीए और यूपीए के उम्मीदवार मैदान में हैं. एनडीए की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू हैं वहीं विपक्ष की ओर महात्मा गांधी के पोते गोपालकृष्ण गांधी उम्मीदवार हैं.
उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के अध्यक्ष के बराबर सैलरी मिलती है. यानी 1,25,000 रुपये.
यहां हम आपको इस चुनाव से जुड़ी कुछ अहम जानकारी बताने जा रहे हैं.
1. वेंकैया नायडू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार हैं. वे मोदी कैबिनेट में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री, शहरी विकास और सूचना व प्रसारण मंत्री रह चुके हैं. वे 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं. नायडू अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार में भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं.
2. गोपालकृष्ण गांधी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के उम्मीदवार हैं और महात्मा गांधी के पोते हैं. गांधी पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं. उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति के सचिव और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में उच्चायुक्त के पद पर सेवाएं दी हैं. इसके अलावा भी वो अन्य प्रशासनिक और राजनयिक पदों पर रह चुके हैं.
3. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं. इनका कार्यकाल 5 साल का होता है. उपराष्ट्रपति की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती और एक ही व्यक्ति को कितनी ही बार उपराष्ट्रपति बनाया जाए, इसकी भी कोई सीमा तय नहीं है.
4. उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है. इसमें राज्य सभा और लोक सभा दोनों के सांसद वोट करते हैं. वोटिंग एक स्पेशल पेन के जरिए होती है. किसी और पेन के जरिए वोट किया तो वो मान्य नहीं होगा. बैलेट पेपर में उम्मीवारों का नाम होता है, कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है.
5. ये चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें विधायक वोट नहीं डालते. इस वजह से समय भी कम लगता है और उसी दिन नतीजा भी बता दिया जाता है.
इस साल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 790 वोटर हैं.
6. किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए-
- भारत का नागरिक
- 35 साल या उससे अधिक उम्र
- राज्य की परिषद का एक सदस्य (अनुच्छेद 66)
अगर कोई व्यक्ति केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ के पद पर हो तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता.
7. एक उम्मीदवार को 20 वोटर प्रस्तावक के रूप में चाहिए होते हैं और 20 वोटर अनुमोदक के रूप में चाहिए होते हैं जो उनका नामांकन भर सकें. इसके अलावा उम्मीदवार को 15000 रुपये की सिक्योरिटी डिपोजिट करनी होती है.
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