ट्रैफिक पुलिस को अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की ऑरिजनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है. अब आपके मोबाइल में मौजूद डीएल और आरसी की डिजिटल कॉपी ही मान्य होगी.
केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि किसी भी चालक से वेरिफिकेशन के लिए ऑरिजनल डॉक्यूमेंट न लिए जाएं.
परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आईटीएक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए ट्रैफिक पुलिस और राज्यों के परिवहन विभागों से कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर जैसे डॉक्यूमेंट्स की ऑरिजनल कॉपी न ली जाए.
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर मौजूद दस्तावेज की ई- कॉपी अब वेरिफिकेशन के लिए मान्य होगी. ट्रैफिक पुलिस अब अपने पास मौजूद मोबाइल से वाहन चालक या वाहन की जानकारी डेटाबेस से निकाल सकती है. वेरिफिकेश के लिए अब उसे ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी.
सरकार को मिल रहीं थी शिकायतें
आधिकारिक बयान में कहा गया, "मंत्रालय को कई शिकायतें/आरटीआई आवेदन मिले हैं कि जहां नागरिकों ने शिकायत की है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है."
इस पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया गया है कि डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप दोनों प्लेटफार्म में नागरिकों को डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा है. नए वाहनों के बीमा और पुराने वाहनों के बीमा रिन्युबल की जानकारी भी बीमा सूचना बोर्ड हर रोज अपलोड कर रहा है और यह मंत्रालय के एमपरिवहन और ईचालान ऐप में भी दिखता है.
एमपरिवहन या ईचालान ऐप पर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ अगर बीमा की डिटेल भी मौजूद है तो बीमा सटिर्फिकेट की ऑरिजनल कॉपी की जरूरत नहीं है.
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी अपराध के मामले में ऐसे दस्तावेजों को भौतिक रूप से जब्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ‘ईचालान’ सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब्त कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दिखेगा.
डिजिटल कॉपी मोबाइल में रखने के लिए ये करें
आप भी अपने मोबाइल में अपने डीएल और आरसी की डिजिटल कॉपी रख सकते हैं. इसके लिए आपको एमपरिवहन ऐप या डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा. डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप डाउनलोड कर उसे अपने आधार नंबर से ऑथेन्टिकेट करना होगा.
मान लीजिए, आपने एमपरिवहन ऐप डाउनलोड किया. इसके बाद आपको साइनअप करना होगा. साइनअप के लिए आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, जिसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी को एंटर कर अपनी पहचान वेरिफाई करेंगे. दूसरे चरण में आपको लॉगइन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा. इसके बाद आपका एमपरिवहन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. इसके बाद आप डिजिलॉकर में अपने डॉक्युमेंट्स को सहेज सकेंगे.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)