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सचिन वझे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ी, वकील ने कहा- सब आरोप झूठे

स्पेशल कोर्ट ने सचिन वझे को हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए

Published
भारत
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अंबानी बम धमकी केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के निलंबित API सचिन वझे की हिरासत बढ़ा दी गई है. अब सचिन वझे 7 अप्रैल तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में रहेगा. स्पेशल कोर्ट ने NIA को वझे को हर प्रकार की मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है.

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एनआईए ने की थी और पूछताछ की मांग

स्पेशल कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सचिन वझे की 6 दिनों की रिमांड की मांग की. NIA ने कहा कि सचिन वझे से पूछताछ के बाद कई सामान बरामद किए गए हैं, जिन्हें लेकर उससे पूछताछ करनी है. इसके अलावा NIA वझे के बैंक अकाउंट और लॉकर के बारे में भी पूछताछ करना चाहती है.

इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने सचिन वझे की कस्टडी 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर वो वझे की हेल्थ रिपोर्ट भी पेश करे, साथ ही उसे कस्टडी के दौरान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए.

इससे पहले सचिन वझे के वकील ने कोर्ट को एप्लीकेशन दी थी. जिसमें उन्होंने लिखा कि वझे को सीने में दर्द है. इसलिए ऐसी हालात में उन्हें डॉक्टरों से मिलाया जाए ताकि उनका इलाज शुरू हो सके.

वझे के वकील ने कहा- सब आरोप गलत

सचिन वझे के वकील ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि, वझे पर लगे सभी आरोप झूठे हैं. वकील के माध्यम से वझे ने अदालत से कहा कि, अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो मिली थी, वो मेरे खिलाफ प्लांट की गई थी. इसे लेकर मैंने कोई भी कबूलनामा नहीं दिया है.

वझे के वकील ने कहा कि, NIA को जो भी सबूत चाहिए वो पहले ही बरामद किए जा चुके हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 22 दिनों की कस्टडी पहले दी जा चुकी है. ऐसे में आगे के लिए कस्टडी देना सचिन वझे के साथ अन्याय होगा.

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