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H-1B वीजा धारकों के लिए ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट- क्या हैं इसके मायने?

H-1B और L-1 वीजा धारकों के पार्टनर को अब अमेरिका में आसानी से मिल सकता है काम

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जो बाइडेन(Joe Biden) सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में एच-1बी वीजा (H-1B Visa) धारकों के जीवनसाथी को ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट प्रदान करेगी.

हम इस कदम के संबंध में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको देते हैं.

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एच-1बी वीजा धारकों को लेकर क्या कहता है अमेरिकी सरकार का फैसला?

एक अमेरिकी अदालत ने यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS), जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एक एजेंसी है, को H-1B और L-1 वीजा धारकों के जीवनसाथी के लिए ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट देने का निर्देश दिया है.

वो कौन से दो प्रकार के वीजा हैं जिनके धारकों को नीति में बदलाव से फायदा मिल रहा है?

USCIS द्वारा H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी और बच्चों (21 वर्ष से कम आयु के) को H-4 वीजा जारी किया जाता है.

अमेरिकी सरकार के आंकड़े कहते हैं कि एच4 वीजा धारकों में 94 प्रतिशत महिलाएं हैं, और इस प्रतिशत के भीतर, लगभग 93 प्रतिशत भारतीय हैं, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है.

गैर-आप्रवासियों को जारी किए गए एल-1 वीजा के साथ, बहुराष्ट्रीय निगम अपने विदेशी कर्मचारियों को विशेष कार्य के लिए अस्थायी रूप से अमेरिकी धरती पर कार्यालयों में स्थानांतरित कर सकते हैं. एल-1 वीजा धारकों में से 21 वर्ष से कम आयु के जीवनसाथी या बच्चों को एल-2 वीजा जारी किया जाता है.

पिछली नीति क्या थी जिसका पालन किया जा रहा था?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया कि पहले, बराक ओबामा सरकार के तहत यूएससीआईएस ने केवल कुछ श्रेणियों के एच -4 वीजा धारकों को वर्क परमिट दिया था, लेकिन सभी को नहीं.

H-1B और L-2 वीजा धारकों के लिए नई नीति का क्या मतलब है?

H-1B और L-2 वीजा धारकों की पत्नियों को अब ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन के लिए आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है और केवल एक दस्तावेज की आवश्यकता है जो कानूनी रोजगार के साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए उनके रोजगार को अधिकृत करता है.

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मुकदमा किसने दायर किया जिसके कारण यह नीति बनी?

अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन (एआईएलए) द्वारा इस साल की शुरुआत में अप्रवासी पत्नियों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया गया था. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग AILA के साथ समझौता कर चुका है.

"हालांकि ये एक बड़ी उपलब्धि है, पार्टियों के समझौते के परिणामस्वरूप यूएससीआईएस के लिए स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा, जो अब ये मानता है कि एल -2 पति-पत्नी ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन का दर्जा प्राप्त करते हैं. मतलब, कार्यकारी और प्रबंधकों के ये पति-पत्नी करेंगे अब संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने से पहले रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है."

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