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रेप के आरोपी BSP सांसद अतुल राय ने वाराणसी कोर्ट में किया सरेंडर 

सुप्रीम कोर्ट ने राय को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था 

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उत्तर प्रदेश के घोसी से बीएसपी सांसद और रेप के आरोपी अतुल राय ने 22 जून को वाराणसी के JM-1 कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि हाल ही में राय के वकील ने कोर्ट में उनकी सरेंडर याचिका दाखिल की थी.

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राय के खिलाफ एक कॉलेज की छात्रा ने 1 मई को वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज कराया था. छात्रा ने आरोप लगाया था कि राय उसे अपनी पत्नी से मिलाने के नाम पर अपने घर ले गए थे, जहां उन्होंने उसका रेप किया था. इसके बाद से ही राय फरार चल रहे थे. उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अभी तक लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ भी नहीं ली है.

मई में राय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में उन्होंने राय के लिए गिरफ्तारी से राहत मांगी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राय को राहत देने से इनकार कर दिया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की वेकेशन बेंच ने कहा था कि राय के खिलाफ पहले से ही 16 दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं.

राय के वकील ने याचिका में कहा था, ''यह मामला राजनीति से प्रेरित है. उनके मुवक्किल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए और घोसी निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार की जीत की संभावना खत्म करने के इरादे से यह मामला दर्ज कराया गया है.''

बता दें कि घोसी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पड़ता है. फरार होने के बाद राय ने लोकसभा चुनाव का प्रचार तक नहीं किया. हालांकि फिर भी वह इस चुनाव में घोसी सीट पर बीजेपी के हरिनारायण को 122568 वोटों से मात देने में सफल रहे.

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