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31 जुलाई तक UNLOCK 2: जान लीजिए नियम-कायदे

कंटेनमेंट जोन में किन गतिविधियों की इजाजत होगी?

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भारत
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देश में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 5 लाख के पार चली गई है. इस बीच 29 जून को केंद्र सरकार ने 'अनलॉक 2' के लिए गाइडलाइन जारी की. ये 31 जुलाई तक लागू रहेंगी.

सरकार के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा. तो 'अनलॉक 2' के नियम क्या हैं, किन चीजों को इजाजत दी गई हैं? सब कुछ यहां जानिए.

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देश में अभी भी किन गतिविधियों पर प्रतिबंध है?

  • मेट्रो ट्रेन
  • सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स
  • सामाजिक/राजनीतिक/खेल/एंटरटेनमेंट/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक फंक्शन और बड़ी गेदरिंग.

कंटेनमेंट जोन में किन गतिविधियों की इजाजत होगी?

सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक सख्त रूप से लागू किया जाएगा. इसका मतलब है कि इन जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को मंजूरी रहेगी.

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इलाका कंटेनमेंट जोन में है या नहीं?

कंटेनमेंट जोन के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सूचित करेंगे.

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क्या इंटरनेशनल एयर ट्रेवल को मंजूरी दी गई?

केंद्र सरकार ने बताया है कि 'वंदे भारत' मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रेवल शुरू हुआ है. धीरे-धीरे इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा.

हाल ही में DGCA ने भी 15 जुलाई तक इंटरनेशनल एयर ट्रेवल बंद रहने का ऐलान किया था.

स्कूल कब खुलेंगे?

केंद्र सरकार ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है. केंद्र ने इन्हें खोलने की तारीख तय नहीं की है.

Unlock 2 के दौरान भी नाइट कर्फ्यू रहेगा?

केंद्र ने नाइट कर्फ्यू में छूट दी है. अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. ये छूट इंडस्ट्रियल यूनिट के चलने, राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे पर आवाजाही, गंतव्य की ओर जाते लोगों को परेशानी न होने को ध्यान में रखकर दी गई है.

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