देश में कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण(Coronavirus) पर लगाम कसने के लिए पाबंदियां लगाईं हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए कोरोना संक्रमण के 80% मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ से हैं.
कई राज्यों ने एहतियात के तौर पर कहीं फुल लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू का नियम लागू किया है.
जानिए किन राज्यों में किस तरह की पाबंदी लगाई गई है. ताजा स्थिति क्या है.
महाराष्ट्र
राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू है. नाइट कर्फ्यू के तहत रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं नागपुर में 31 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की गई थी.
कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक-
- सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.
- 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी रहेगी.
- 20 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे. वहीं 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते हैं. किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी.
- कार्यालयों में 50% स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा.
- रेस्तरां से फूड होम डिलीवरी जारी रहेगी.
- बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. नियम उल्लंघन पर 1 हजार तक की पेनल्टी पेंडेमिक एक्ट के तहत लगाई जाएगी.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, खरगौन, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में हर रविवार टोटल लॉकडाउन का नियम लागू है. क्लास 8 तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया गया है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताजा ऐलान में कहा है कि “महाराष्ट्र से लगे जिलों में जहां हमने बसों के संचालन पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध को हम आगे बढ़ा रहे हैं.”
उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने 30 मार्च को 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर(RT-PCR) जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है. ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.1 अप्रैल से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी.
1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइंस लागू रहेंगी.
- ऋषिकेश क्षेत्र के हरिपुर कलां और गीता कुटीर इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है. यहां लोगों को घर से बाहर निकलने पर भी मनाही रहेगी. इन इलाकों में सब्जी-राशन की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से ही होगी.
- हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति जरूरी सामान लाने के लिए निकल सकेगा, वो भी वहीं तक आ सकेगा, जहां जरूरी सामान की व्यवस्था रहेगी. इसका मतलब हुआ कि इन दोनों इलाकों अब लोग बेवजह घर से न बाहर निकल सकेंगे और न ही घूम सकेंगे.
छ्त्तीसगढ़
राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल आने से स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ियां बंद हैं. कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं छोड़कर सभी कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा.
राजधानी रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, दुर्ग, जशपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में 30 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. इन सभी जिलों में बेवजह घूमने वालों पर एक्शन लिया जाएगा. प्रशासन की ओर से कहा गया कि अगले आदेश तक इन्हीं गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
ये पाबंदियां लागू-
- दुकानों को रात 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक बंद रखना होगा.
- होटल और रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे.
- पेट्रोल पंप ओर मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे.
- कंटेनमेंट क्षेत्र की सभी दुकानों और बाजार को बंद रखा जाएगा.
- नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानों या संस्थान को 15 दिनों के लिए सील किया जाएगा.
- दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा.
पंजाब
मोहाली, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, रोपड़, मोगा, SBS नगर, और फतेहगढ़ साहिब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है.
पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया था. इन प्रतिबंधों को 10 अप्रैल के बाद आगे बढ़ाने को लेकर बाद में समीक्षा की जाएगी.
सिनेमाघरों में 50% तक की क्षमता तक ही लोगों को मौजूद रहने की इजाजत है जबकि एक बार में किसी मॉल में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं. महामारी से ज्यादा प्रभावित जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है. इनमें अंतिम संस्कार/विवाह समारोह शामिल नहीं है. सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
गुजरात
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में अब 15 अप्रैल तक रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
राजस्थान
राजधानी जयपुर समेत 8 शहरों में रात 11 की जगह रात 10 बजे से नाइट नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा बाजार भी अब 10 बजे की जगह 9 बजे बंद होंगे. साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 8वीं तक के स्कूल को भी बंद करने, कोचिंग संस्थान और स्वीमिंग पूल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है.
जम्मू और कश्मीर
प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई जहाज से प्रवेश करने वालों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य रहेगा. वैष्णो देवी दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की अधिकतम दैनिक संख्या 25 हजार ही रहेगी. स्कूल-कॉलेजों समेत तमाम शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट्स को रोटेशन में बुलाया जाएगा. स्टूडेंट अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था करनी होगी.
किन राज्यों में स्कूल हैं बंद?
दिल्ली, पंजाब, पांडिचेरी, गुजरात, हिमाचल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान में फिलहाल छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है. पंजाब के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए हैं. राज्य बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं. पंजाब बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अब 4 मई और 20 अप्रैल से शुरू होंगी.
गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़ में सभी स्कूलों को 10 अप्रैल तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज आयोजित करने के लिए कहा है. तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है.
किन राज्यों में एंट्री के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है?
कर्नाटक,केरल,राजस्थान, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में एंट्री के लिए Covid निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी.
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