दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्ती के नए नियम जारी कर दिए हैं. नए नियमों के तहत ज्यादातर भीड़ इकट्ठा करने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों को बैन कर दिया गया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने इसके अलावा अपने फैसले में रेस्टोरेंट, मेट्रो, सिनेमाघर और बाकी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई पाबंदियां जारी की हैं.
महाराष्ट्र से दिल्ली फ्लाइट से आने वालों को आगमन से 72 घंटे पहले के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. अगर रिपोर्ट नहीं रहती है तो 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन होगा.
शादी से जुड़े समारोह में अधिकतम 50% लोग शामिल हो सकते हैं.
रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में भी अधिकतम क्षमता के 50% लोग ही आ सकेंगे.
अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की मंजूरी होगी.
सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. सिर्फ स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग के लिए जो पूल हैं उन्हें खोला जा सकेगा.
9वीं से 12वीं तक के छात्रों को एकेडमिक गाइडेंस, एग्जाम, प्रोजेक्ट पेरेंट्स की अनुमति से बुलाया जा सकता है.
सभी राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार वगैरह के लिए भीड़ जुटाना बैन होगा.
DTC और क्लस्टर बसों में सिर्फ 50% क्षमता के साथ परिवहन की मंजूरी होगी.
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