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दिल्ली गुड़िया गैंगरेप केस: दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा

दिल्ली में साल 2013 में हुई थी दिल दहला देने वाली वारदात

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दिल्ली के चर्चित गुड़िया गैंगरेप केस के दो दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. दिल्ली की कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच साल की एक बच्ची (गुड़िया) से बलात्कार का मामला सामने आया था. इस मामले में कुछ ही दिनों पहले कोर्ट ने दो लोगों मनोज शाह और प्रदीप कुमार को दोषी ठहराया था.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए पीड़िता को 11 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद बच्ची के परिवार ने खुशी जताने की बजाय कहा कि दोषियों को काफी कम सजा हुई है. पीड़ित परिवार के वकील एचएस फूलका ने कहा कि वो आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और दोनों दोषियों को आजीवन कारावास का अनुरोध करेंगे.

इससे पहले आरोपियों को दोषी करार देते हुए POCSO कोर्ट ने कहा था ये एक क्रूरता भरा अपराध था. कोर्ट ने तब कहा था,

“समाज की सामूहिक चेतना हिल गई. हमारे समाज में नाबालिग बच्चियों को देवियों की तरह पूजा जाता है. वो बच्ची, जो महज 5 साल की थी, उसने असाधारण दुराचार और भयंकर क्रूरता का अनुभव किया था.’’

बता दें कि दिल्ली के गांधीनगर में 15 अप्रैल 2013 को हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में दोषियों ने बच्ची के शरीर के साथ काफी दरिंदगी की थी और उसे मरा हुआ समझकर एक कमरे में छोड़ दिया था. बच्ची को 40 घंटे बाद 17 अप्रैल को कमरे से निकाला गया था.

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