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Delhi के तीनों MCD का एकीकरण 22 मई से प्रभावी होगा,गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 22 मई से लागू होगा- गृह मंत्रालय की अधिसूचना

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भारत
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दिल्ली के तीन नगर निगमों (MCD) का एकीकरण 22 मई से प्रभावी होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है. इस एकीकरण के बाद दक्षिण, उत्तर और पूर्वी एमसीडी को दिल्ली के एक नगर निगम के रूप में माना जाएगा.

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दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अनुसार दिल्ली की नई एकीकृत MCD की पहली बैठक होने तक केंद्र सरकार इस को चलाने के लिए एक "विशेष अधिकारी" की नियुक्ती करेगी.

अधिसूचना के अनुसार

"दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के सेक्शन 3 की सब-सेक्शन (1) द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 22 मई, 2022 को वह तिथि तय करती है जिस दिन नगर निगम दिल्ली निगम का गठन किया जाएगा"

22 मई तक खत्म होगा तीनों MCD का मौजूदा कार्यकाल

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज बुधवार को समाप्त हो गया जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्रमशः 19 मई और 22 मई को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

इससे पहले इसी रिपोर्ट के अनुसार SDMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि

“बुधवार से SDMC में कोई नीति-निर्माण का काम नहीं होगा. SDMC हाउस, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी नहीं कराई जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय तीनों नगर निकायों को भंग कर उन्हें एक करने के लिए अलग से अधिसूचना जारी करेगा"

गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल महीने में संसद ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक-2022 को मंजूरी दी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के तीन नागरिक निकायों को एकजुट करने की मंजूरी मिली. केंद्र सरकार के इस फैसले पर दिल्ली में राज्य सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है.

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