दिल्ली में बाइक और कार रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने अपनी कार में 13 अक्टूबर से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आप जेल भी जा सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगले महीने से बिना नए नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू करेगी.
कैसे और कब लगा सकते हैं हाई सिक्योरिटी प्लेट?
नई गाड़ियों में ये हाई सिक्योरिटी प्लेट पहले सी लगी आ रही हैं. पुरानी गाड़ियों में नंबर प्लेट लगने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी. रिपोर्ट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि टू-व्हीलर और कार मिलाकर दिल्ली में करीब 40 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं.
नए नंबर प्लेट के लिए 2 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट शुरू होगा. जिसके बाद नंबर प्लेट लगवाने के लिए अप्वाइंटमेंट हासिल किया जा सकेगा. इस प्रक्रिया के लिए 13 स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं.
कितनी फीस लगेगी?
रिपोर्ट के मुताबिक, टू-व्हीलर के लिए 67 रुपये और फोर-व्हीलर गाड़ियों के लिए 213 रुपये देने पड़ सकते हैं. अगर आप नए हाई सिक्योरिटी के नंबर नहीं लगवाते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है.
2012 में हुई थी शुरुआत?
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने ये भी कहा था या निर्देश का पालन हो या अदालत की अवमानना का सामना करने के लिए तैयार रहें. इसी साल पहली बार दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हुआ था.
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